नेशनल डेस्क, 12 नवंबर | अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो इसे 31 दिसंबर से पहले जरूर कर लें। ऐसा न करने पर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है, जिससे आपको वित्तीय लेन-देन में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सरकार ने यह कदम वित्तीय धोखाधड़ी रोकने के लिए उठाया है, क्योंकि कई फिनटेक कंपनियां बिना अनुमति के पैन डेटा का गलत उपयोग कर रही थीं। गृह मंत्रालय ने आयकर विभाग को निर्देश दिया है कि पैन के माध्यम से व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा को बढ़ाया जाए।
ऑनलाइन प्रक्रिया
- वेबसाइट पर जाएं – आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल की वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं।
- लिंक पर क्लिक करें – होमपेज पर ‘क्विक लिंक्स’ विकल्प में ‘लिंक आधार स्टेटस’ पर क्लिक करें।
- डिटेल्स दर्ज करें – अपना पैन और आधार कार्ड नंबर दर्ज करें।
- लिंक की स्थिति जांचें – यदि आपका पैन और आधार लिंक है, तो संदेश में जानकारी दी जाएगी। अगर लिंक नहीं है, तो ‘लिंक आधार’ विकल्प पर क्लिक करें और सभी आवश्यक विवरण भरें।
SMS के जरिए लिंक करने की प्रक्रिया
- SMS भेजें – अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से UIDPAN (स्पेस) 12 अंकों का आधार नंबर (स्पेस) पैन नंबर टाइप करें।
- नंबर पर भेजें – 567678 या 56161 पर यह SMS भेजें।
- कन्फर्मेशन मैसेज – लिंक होने के बाद आपके पास एक कन्फर्मेशन मैसेज आ जाएगा।
ध्यान दें: यह अंतिम तारीख नजदीक है, ऐसे में जल्द से जल्द आधार-पैन लिंक करें और अपनी वित्तीय पहचान को सुरक्षित रखें।


