उड़ीसा | हाईकोर्ट ने रेप के एक मामले में बड़ा फैसला सुना दिया है। दुष्कर्म केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ कर दिया कि शादी का वादा करके सहमति से बनाए गए संबंध रेप नहीं हो सकता।
व्यस्क महिला के साथ संबंध बनाना दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आता। यदि कोई महिला सहमति के आधार पर यौन संबंध बनाती है तो आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म संबंधी आपराधिक कानून का इस्तेमाल नहीं हो सकता।


