Wednesday, June 10, 2026
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पंजाब के बठिंडा जिले में लगी अलग-अलग पाबंदियां, ध्यान दें लोग…

बठिंडा, 13 अगस्त | जिला मैजिस्ट्रेट श्री जसप्रीत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए जिले में विभिन्न प्रतिबंध लागू किए हैं। आदेशानुसार, जिला मजिस्ट्रेट ने जिले में ओलिव ग्रीन रंग की मिलिट्री वर्दी और ओलिव ग्रीन रंग (मिलिट्री रंग) की जीपों/मोटरसाइकिलों/मोटर गाड़ियों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।

जिला मजिस्ट्रेट ने एक अन्य आदेश में पंजाब विलेज और स्मॉल टाउन कंट्रोल एक्ट 1918 की धारा 3, उप-धारा 1 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए जिले के गांवों, रेलवे ट्रैक, नहरों और जल निकासी के नालों के पास सभी स्वस्थ वयस्क व्यक्तियों को इन संरचनाओं को टूटने से बचाने के लिए ठीकरा पहरा ड्यूटी निभाने का आदेश दिया है।अगले आदेश के अनुसार, ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए तंग जगहों पर ट्रक खड़ा करने पर सख्त मनाही की गई है। जारी आदेश में कहा गया कि बहुमंजिला खेल स्टेडियम के पास ट्रक खड़े होने के कारण एम.एस.डी. स्कूल और गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल के बच्चों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन ट्रकों के कारण स्कूलों की वैन, बसों, रिक्शों आदि के एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हनुमान चौक के आसपास, गोनियाना रोड और खेल स्टेडियम रोड पर ट्रक खड़ा करने की सख्त मनाही की गई है। इन क्षेत्रों में सुबह 6 बजे से 9 बजे तक और दोपहर 1 से 3 बजे तक किसी भी ट्रक को चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने एम.एस.डी. स्कूल और श्री गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल को निर्देश दिया कि छुट्टी के समय अपने विद्यार्थियों को स्कूल के कंपाउंड के अंदर ही सुरक्षित रूप से रिक्शा, गाड़ी आदि में बिठाएं। उन्होंने कहा कि स्कूल से छुट्टी के समय बच्चों को लेने आने वाले रिक्शा और गाड़ियां स्कूल के बाहर सड़क या सड़क के किनारे पार्क नहीं की जाएंगी।

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