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सख्त हुई सरकार! अब 18 साल से कम उम्र के बच्चों को Social Media अकाउंट के लिए पैरेंट्स से लेनी होगी मंजूरी

नेशनल डेस्क, 6 जनवरी| आजकल स्मार्टफोन का उपयोग सभी के हाथ में है और युवा से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि सोशल मीडिया के कई फायदे हैं लेकिन इसके नुकसान भी हैं। इसको देखते हुए सरकार ने एक नया नियम तैयार किया है जो 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है।

मुख्य बिंदु

1. नया नियम

इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्यक्तिगत डिजिटल डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP) के तहत एक मसौदा नियम जारी किया है। इस नियम के अनुसार अब 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने के लिए उनके माता-पिता से सहमति लेनी होगी।

2. राय लेने का समय

इस मसौदे के बारे में 18 फरवरी 2025 तक लोगों से राय ली जाएगी। अगर कोई आपत्ति उठाई जाती है तो उसे ध्यान में रखते हुए सरकार बदलाव कर सकती है। यदि किसी कंपनी ने नियमों का पालन नहीं किया तो उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।

3. कंपनियों पर जुर्माना

इस मसौदे में नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान रखा गया है।

4. डिजिटल डेटा सुरक्षा का उद्देश्य

इस नियम का उद्देश्य बच्चों और युवा वर्ग की ऑनलाइन सुरक्षा को बढ़ाना है। बच्चों के ऑनलाइन खतरों से बचाव और उनका डेटा सुरक्षित रखना इस नियम की प्राथमिकता है।

5. नियमों पर विचार

इन मसौदा नियमों के बारे में 18 फरवरी 2025 के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसके तहत लोग अपनी राय सरकार के सामने रख सकते हैं। अगर बदलाव की जरूरत पड़ी तो सरकार उसे लागू करेगी

लंबे समय से हो रहा था इंतजार

व्यक्तिगत डिजिटल डेटा संरक्षण नियमों का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। अब इस मसौदे के जरिए सरकार बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है।

वहीं कहा जा सकता है कि इस नियम से उम्मीद की जा रही है कि सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा में सुधार होगा और उनके व्यक्तिगत डेटा की रक्षा की जाएगी।

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