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ट्रांसफर लागू न होने वाले अध्यापकों के लिए बड़ी खबर : बदली के लिए शिक्षा विभाग के आदेश - India Bulletin
Monday, June 22, 2026
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ट्रांसफर लागू न होने वाले अध्यापकों के लिए बड़ी खबर : बदली के लिए शिक्षा विभाग के आदेश

लुधियाना, 19 जुलाई |  स्कूल शिक्षा विभाग पंजाब द्वारा बीते समय के दौरान टीचर ट्रांसफर पॉलिसी 2019 और पॉलिसी में समय-समय पर किए गए संशोधन के अनुसार पोर्टल के अंतर्गत ऑनलाइन विधि के द्वारा अध्यापकों /कर्मचारियों की ट्रांसफर की गई थी। ऑनलाइन ट्रांसफर करने के समय जो ट्रांसफर हुई थी, उनमें से कुछ ट्रांसफर स्कूल में 50% से कम स्टाफ की शर्त के कारण अथवा किसी अन्य विभाग के कारण लागू नहीं हो सकी थी। जिस कारण अध्यापक कर्मचारी का डाटा ट्रांसफर वाले स्कूल (अर्थात जहां ट्रांसफर हुई थी) में है, लेकिन अध्यापक कर्मचारी अभी भी उसी स्कूल (जहाँ से बदली हुई है) में काम कर रहा है।

ऐसे अध्यापकों /कर्मचारियों की ट्रांसफर रद्द की जानी है ताकि जहां अध्यापक कर्मचारी काम कर रहा है, उस स्कूल में उसका डाटा शिफ्ट हो सके। इस उद्देश्य से विभाग द्वारा स्कूल प्रमुख / डीडीओ के अकाऊंट में एक लिंक क्रिएट किया गया है। इस लिंक के माध्यम से शुक्रवार तक सभी स्कूल प्रमुख /डीडीओ केवल उन अध्यापकों का डाटा भरना सुनिश्चित करेंगे, जिनकी ट्रांसफर 50% स्टाफ के कारण अथवा किसी अन्य विभागीय कारण के चलते लागू नहीं हो सकी।

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