Home Highcourt Sidhu Moose Wala Murder मामले में सब-इंस्पेक्टर की जमानत याचिका खारिज, आरोपी को भगाने में की थी मदद; HC ने जमकर फटकारा

Sidhu Moose Wala Murder मामले में सब-इंस्पेक्टर की जमानत याचिका खारिज, आरोपी को भगाने में की थी मदद; HC ने जमकर फटकारा

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Sidhu Moose Wala Murder मामले में सब-इंस्पेक्टर की जमानत याचिका खारिज, आरोपी को भगाने में की थी मदद; HC ने जमकर फटकारा

चंडीगढ़, 18 जुलाई। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक पुलिस अधिकारी की जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिसने कथित तौर पर शुभदीप सिंह उर्फ सिद्धू मूसेवाला की हत्या के आरोपित एक गैंगस्टर को पुलिस हिरासत से फरार होने में मदद की थी।

जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी ने कहा, “याचिकाकर्ता का काम बदमाशों के हाथों कानून एवं व्यवस्था की रक्षा करना है, जबकि पुलिस विभाग में काम करने के बावजूद याचिकाकर्ता ने न केवल विभाग को बल्कि आम जनता के हितों के खिलाफ काम किया है, जिसकी रक्षा याचिकाकर्ता द्वारा की जानी चाहिए थी।

‘पुलिस हिरासत में भागने की दी गई अनुमति’

याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप बहुत गंभीर हैं। कोर्ट ने कहा कि, यह एक स्वीकृत तथ्य है कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज के अनुसार वह गैंगस्टर को पुलिस स्टेशन से अपने निजी कार में अपने आवासीय क्वॉर्टर में ले जाते हुए देखा गया है और उसे पुलिस हिरासत से भागने की अनुमति दी गई थी।