चंडीगढ़, 28 अक्तूबर। पंजाब सरकार ने मंगलवार को कहा कि वह दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नए साल के अवसर पर सीमित घंटों के दौरान “हरे” पटाखों की बिक्री की अनुमति देगी। सरकार ने ऑनलाइन पटाखों की बिक्री पर भी बैन लगा दिया है।
बेरियम और एन्टीमनी जैसे पदार्थों से रहित हरे पटाखे लाइसेंसड व्यापारियों से उपलब्ध होंगे, जबकि दूसरे पटाखों का उत्पादन, सटोरेज, बिकरी और उपयोग पूरी तरह से बैन कर दिया गया है।
पंजाब के पर्यावरण मंत्री गुरमीत हेयर ने बताया कि ये उपाय सुप्रीम कोर्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी), पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप हैं।
केंद्रीय सरकार द्वारा हरे पटाखे फोड़ने का निर्धारित समय कुछ इस प्रकार है।
दिवाली :(रात 8 बजे से रात 10 बजे तक)
गुरुपर्व :(सुबह 4 बजे से शाम 5 बजे तक और रात 9 बजे से रात 10 बजे तक)
क्रिसमस की पूर्व संध्या: (11.55 बजे से 12.30 बजे तक)
नए साल की पूर्व संध्या: (11.55 बजे)