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चंडीगढ़: पत्नी की हत्या करने वाले पति को उम्रकैद की सजा, 4 साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला

चंडीगढ़, 14 मार्च | चंडीगढ़ जिला कोर्ट ने एक पति को अपनी पत्नी की हत्या करने का दोषी ठहराते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही, कोर्ट ने उसे 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

आरोपी अनूप सिंह निवासी गांव मलोया ने 5 नवंबर 2019 को अपनी पत्नी शीतल की हत्या कर दी थी। मृतका के पिता सोनी कुमार ने पुलिस को बताया था कि उनकी बेटी की शादी अनूप सिंह से हुई थी। शादी के बाद अनूप कोई भी काम नहीं करता था और शीतल को परेशान करता था। जब शीतल को कोई बच्चा नहीं हुआ तो उसके ससुराल वाले उसे और भी परेशान करने लगे।

5 नवंबर 2019 को अनूप और शीतल के बीच झगड़ा हुआ। अनूप ने शीतल की मारपीट की और उसका गला दबा दिया। शीतल को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने अनूप सिंह को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया। कोर्ट ने सभी सबूतों और गवाहों के बयान को सुनने के बाद अनूप सिंह को दोषी ठहराते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई।

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