Wednesday, June 10, 2026
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लोकसभा में 3 नए आपराधिक बिल पास: नाबालिगों से रेप और मॉब लिंचिंग पर अब होगी फांसी!

नई दिल्ली, 20 दिसंबर | नए आपराधिक बिल पर अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि ये तीन बिल मैं लेकर आया हूं। समिति ने इसमें कई संशोधन करने का अनुरोध किया था, इसलिए मैंने तीनों बिल वापस ले लिए हैं और नए बिल लेकर आया हूं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में पहले 485 धाराएं थीं, अब 531 धाराएं होंगी।

अंग्रेजों ने जो देशद्रोह कानून बनाया था, जिसके चलते कभी तिलक, कभी गांधी पटेल समेत देश के कई सैनिक 606 साल तक जेल में रहे, वह कानून अब तक जारी है। पहली बार मोदी जी ने सरकार में आते ही ऐतिहासिक फैसला लिया है, देशद्रोह की धारा 124 को हटाने का काम किया है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में तीन क्रिमिनल कानून में बदलाव के लिए तीन विधेयक पेश किया.

शाह ने कहा कि नये कानून में पुलिस की जवाबदेही भी तय की जायेगी। पहले जब किसी की गिरफ्तारी होती थी तो परिवार वालों को इसकी जानकारी नहीं होती थी। अब अगर कोई गिरफ्तार होता है तो पुलिस उसके परिवार को सूचना देगी। किसी भी स्थिति में, पुलिस पीड़ित को 90 दिनों के भीतर घटना की जानकारी देगी।

पीड़ित और परिवार को जांच के विभिन्न चरणों और मामले के बारे में जानकारी देने के लिए कई बिंदु जोड़े गए हैं। तीन अधिनियमों के महत्वपूर्ण प्रावधान – अगर हम भारतीय न्यायिक प्रक्रिया की बात करें तो मानवता के खिलाफ कई अपराधों पर रोक लगा दी गई। बलात्कार, बच्चों के ख़िलाफ़ अपराध के मामले सामने आये हैं।

पहले रेप की धारा 375, 376सी, अब जहां से अपराध शुरू होता है, वहां रेप की धारा 63, 69 लगा दी गई है। गैंग रेप की बात भी सामने रखी गई है. बच्चों के ख़िलाफ़ अपराध भी सामने आये हैं. हत्याएं 302 थीं, अब 101।

अपहरण पहले 359, 369, अब 137 और 140। मानव तस्करी 370, 370 एसी थी, अब 143, 144 है। 2014 में पीएम मोदी की सरकार आने के बाद हम घोषणापत्र में किए गए सभी वादे पूरे कर रहे हैं। हमने कश्मीर से धारा 370 हटाने का वादा किया था। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर बनाने का वादा किया था। हम संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देंगे। लोकसभा में गृह मंत्री शाह ने कहा कि मॉब लिंचिंग एक अपराध है और हम कानून में मॉब लिंचिंग के अपराध के लिए मौत की सजा का प्रावधान कर रहे हैं।

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